क्रशर संचालकों को B-2 श्रेणी में क्लस्टर बनाने की जरूरत नहीं

 सरकार ने क्रशर संचालकों की मानी मांग

देश के अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी क्रशर संचालकों की बातें राज्य सरकार ने मन ली है। इससे डीया(जिला पर्यावरण समिति) द्वारा प्राप्त ईसीधारक को सिया से रि एप्रिशियल कराने में सुविधा होगी। यानी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त सभी प्रकरणों का निपटारभो सकेगा।
दरअसल NGT द्वारा डीया से प्राप्त NOC का सिया (राज्य पर्यावरण समिति) द्वारा रि एप्रिशियल करने का आदेश दिया गया था। इसके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 2024 को एसओपी जारी कर परिवेश 2.0 में B-2 में आवेदन का आदेश दिया गया था।
पालन में गुजरात,राजस्थान,छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्य डीया से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त खदानों का सिया से B-2 में पुनः अनुमोदन शुरू कर दिया। मध्यप्रदेश में उन खदानों को B -1 श्रेणी में आवेदन करने को कहा गया था। 
प्रदेश के क्रशर संचालकों का कहना है कि पर्यावरणीय अनुमति में विलंब होने के कारण 5000 खदाने बंद होने की स्थिति में आ गई थी।

प्रदेश स्टोन क्रशर एसोसिएशन की मेहनत रंग

 लाई

एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह चावला और महासचिव आलोक गोस्वामी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुखिया डा.मोहन यादव से मिला और अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने हमारी मांगों को मान लिया है। हम सब प्रदेश के मुखिया का वंदन,अभिनंदन करते हैं।

पं राकेश तिवारी

चीफ एडिटर

  भोपाल तक

7477094942 


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