प्रदेश सरकार का निगम,मंडल निकायों में दैनिक वेतन भोगियों को लेकर नियुक्ति कर्ता को सख्त चेतावनी
प्रदेश के सरकारी कार्यालय हूं एवं सार्वजनिक उपक्रमों ,निगमों,मंडलों,नगरीय निकायों ,विकास प्राधिकरणों तथा सहकारी संस्थाओं में रखे दैनिक वेतन भोगी अब हटाए जाएंगे। इसकी शुरुआत नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रारंभ कर दी है। विभाग ने सभी नगरीय निकायों के आयुक्तों व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा कि 28 मार्च 2000 से राज्य शासन के आदेश से लगे प्रतिबंध के बावजूद कुछ नगरीय निकायों द्वारा दैवेभो कर्मियों की नियुक्ति की है, इसलिए 25 अक्टूबर 2025 तक सभी नगरीय निकाय एक प्रपत्र में जानकारी भेजें कि उनके यहां कितने दैवेभो कर्मी नियुक्त हैं , उनका नियुक्ति दिनांक क्या है , वर्तमान में इन्हें कितना पारिश्रमिक मिलता है , इन्हें नियुक्त करने वाले तत्कालीन आयुक्त - मुख्य नगरपालिका अधिकारी का नाम क्या है , दैवेभो कर्मी की नियुक्ति के लिए राज्य शासन की अनुमति मिली थी या नहीं। 25 साल पहले आदेश में कहा था कि प्रतिबंध के बावजूद बिना वित्त विभाग की सहमति के दैवेभो कर्मी नियुक्त करने पर इन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक की भरपाई संबंधित नियुक्तिकर्ता के वेतन एवं भत्तों से की जाएगी।
पं राकेश तिवारी
चीफ एडिटर
भोपाल तक
7477094942